उत्तराखंड पेंशन योजना: ऑनलाइन आवेदन

Manoj
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उत्तराखंड पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन से सम्बंधित जानकारी: उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के वृद्ध, विधवा, दिव्यांग आदि जो आर्थिक रूप से कमजोर है को आर्थिक सहायता देने के लिए समाज कल्याण विभाग ने पेंशन योजना की शुरुआत की है। इसके लिए आपको उत्तराखंड सरकार के सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

यदि आप भी उत्तराखंड पेंशन और अनुदान योजना के लिए आवेदन करना चाहते है, तो इस आर्टिकल में हमने उत्तराखंड पेंशन और अनुदान योजना के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे उत्तराखंड पेंशन योजना क्या है, आपको उत्तराखंड पेंशन योजना के द्वारा कितनी राशि दी जाएगी, उत्तराखंड पेंशन और अनुदान योजना के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते है इसके लिए क्या पात्रता चाहिए आदि। toc


उत्तराखंड पेंशन योजना 2025

उत्तराखंड पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
Uttarakhand Pension Yojana 2024 in Hindi

उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड पेंशन योजना 2024 के अंतर्गत पेंशन तथा अनुदान योजना शुरू की गई है। जिसमे पेंशन योजना में वद्वावस्था पेंशन, किसान पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, तीलू रौतली पेंशन, बौना पेंशन, परित्यक्ता पेंशन है और अनुदान योजना में दिव्यांग भरण पोषण अनुदान, अनुसूचित जाति/जन जाति की पुत्रियों की शादी एवं विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना शुरू की गई है।

उत्तराखंड पेंशन / अनुदान योजना की जानकारी

पेंशन योजना के नाम वृद्धावस्था पेंशन
विधवा पेंशन
दिव्यांग पेंशन


पेंशन राशि 1500/- रुपये मासिक।
पेंशन के लिए योग्य उत्तराखंड के गरीबी रेखा से नीचे या
गरीबी रेखा से ऊपर लेकिन वार्षिक आय 48000 रुपये से कम।

अन्य पेंशन/अनुदान योजनाओं के नाम
बौना पेंशन
किसान पेंशन
तीलू पेंशन
शादी अनुदान
दिव्यांग भरण पोषण अनुदान 
परित्यक्त विवाहित महिला/ मानसिक रूप से विक्षिप्त या विकृत पति या पत्नी/ निराश्रित अविवाहित महिला
विभाग का नाम समाज कल्याण विभाग
राज्य उत्तराखंड
आधिकारिक वेबसाइट ssp.uk.gov.in


उत्तराखंड पेंशन / अनुदान योजना के अनिवार्य दस्तावेज

उत्तराखंड पेंशन और अनुदान योजना के लिए आपके पास निम्न दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।

  1. आधार कार्ड 
  2. मतदाता आईडी (वोटर आईडी)
  3. मोबाइल नंबर
  4. पता (निवास प्रमाण पत्र)
  5. बैंक खाते का विवरण (खाता संख्या, शाखा, आई.एफ.एस.सी)
  6. बीपीएल कार्ड का विवरण (बी.पी.एल.फैमिली आई.डी. और बी.पी.एल.मेंबर आई.डी.)
  7. आय प्रमाणपत्र

उत्तराखंड पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया (Online Apply)

उत्तराखंड पेंशन/अनुदान योजना में ऑनलाईन आवेदन हेतु निम्न प्रकिया बताई गई है।

  1. सबसे पहले समाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल ssp.uk.gov.in पर जाएं
  2. मीनुवार में ऑनलाईन आवेदन हेतु बटन पर क्लिक करें।
  3. नया ऑनलाईन आवेदन करे पर क्लिक करें।
  4. आवेदन फॉर्म में सबसे पहले पेंशन योजना का चयन करें
  5. आवेदक का व्यक्तिगत विवरण भरें। व्यक्तिगत विवरण में नाम, पिता या पतिक नाम, लिंग, आयु, श्रेणी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और मतदाता आईडी भरें।
  6. आश्रित व्यक्ति का विवरण भरें यदि कोई हो
  7. आवेदक का पता भरें
  8. आवेदक का बैंक खाता विवरण भरें जिसमे आवेदक का बैंक खाता नंबर, आई.एफ.एस.सी. कोड, बैंक शाखा का नाम दर्ज करें।
  9. आवेदक की वर्तमान स्थिति का विवरण भरें जिसमे बीपीएल आईडी, आय प्रमाण पत्र की जानकारी, मासिक आय और यदि कोई भूमि हो तो भूमि की जानकारी भरें।
  10. चेक बॉक्स पर टिक करें जिससे आवेदन घोषणा स्वीकार करता है कि फॉर्म में दी गयी जानकारी सही है और यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो विभाग पेंशन राशि को वापिस वसूल सकता है।
  11. कैप्चा कॉड भरे और सुरक्षित करें पर क्लिक करें
  12. आवेदन पत्र सुरक्षित करने के बाद आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा आवेदक लॉग इन आईडी व पासवर्ड प्राप्त होगा
  13. लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आवेदक लॉगिन करें।
  14. पेंशन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें। दस्तावेजो को पीडीएफ फॉर्मेट में 1 MB से कम होना अनिवार्य होगा।
  15. अंत में आवेदक ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट ले लें

उत्तराखंड पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने से सम्बंधित सहायता के लिए संपर्क सूत्र

आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की तकनीकि समस्या के निराकरण हेतु निम्नलिखित मोबाइल नंबर, फोन न० और ईमेल पर सम्पर्क करे।

  1. टोल फ्री न0 - 1800 180 4236 
  2. व्हाट्सएप न० /मो० न0- 6395221188
  3. लैंड लाईन न०- 0135-2674121, 0135-2674122, 0135-2669764
  4. ई०मेल आई०डी- swditcell@gmail.com और itcell-swd-uk@nic.in

महत्वपूर्ण लिंक

ऊत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग ssp.uk.gov.in
ऊत्तराखण्ड पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन यहां क्लिक करें


यह भी देखें - अपणि सरकार पोर्टल उत्तराखंड की जानकारी

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