उत्तराखंड राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को उत्तराखंड सरकार की सेवाओं का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है इसीलिए जाति प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
इस पोस्ट में उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए दस्तावेज की सूची, जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं, जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें आदि के बारे में बताया गया है। इस पोस्ट को पूरा पढ़ें और यदि कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछें। toc
उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र
उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र सरकारी सेवाओं, सरकारी नौकरियों के आवेदन और सरकारी योजनाओं में आवेदन करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज होता है। जाति प्रमाण पत्र के बिना किसी भी उत्तराखंड सरकार की योजनाओं, सेवाओं और सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नही किया जा सकता है। इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने अनिवार्य प्रमाणपत्रों को बनवाने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है।
पहले प्रमाण पत्रों को बनवाने के लिए सरकारी विभाग, तहसील आदि के चक्कर लगाने पड़ते थे लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत अपणि सरकार पोर्टल की शुरुवात की है जहां से ऑनलाइन प्रमाणपत्र बनाये जा सकते हैं। जिसके लिए उत्तराखंड अपनी सरकार पोर्टल पर पंजीकरण (Signup) करना अनिवार्य होता है।
जाति प्रमाण पत्र के लिए अनिवार्य दस्तावेज
जाति प्रमाण पत्र के लिए अनिवार्य दस्तावेज की सूची नीचे दी गई है:
- आवेदक का फोटो
- भूमि रजिस्ट्री/ खतौनी की प्रति (1985 से निवासरत/निवास कर रहे से संबंधित दस्तावेज)
- आधार कार्ड
- परिवार रजिस्टर की नकल
जाति प्रमाण पत्र के लिए वैकल्पिक दस्तावेज
जाति प्रमाण पत्र के लिए वैकल्पिक दस्तावेज की सूची नीचे दी गई है। वैकल्पिक दस्तावेजो को अपलोड करना अनिवार्य नही होता है लेकिन खतौनी और परिवार रजिस्टर की कॉपी को अवश्य अपलोड कर सकते हैं। ताकि आपके आवेदन में कोई समस्या न हो।
- खतौनी
- हाऊस टैक्स
- नगर निगम का मूल्यांकन
- बिजली बिल
- पानी बिल
- बैंक पासबुक
- गैस कनेक्शन
- मतदाता पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- जाति का प्रमाण
- शिक्षा सम्बन्धी दस्तावेज
अपणि सरकार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं?
उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए स्टेप्स यहां नीचे बताए गए हैं:
- सबसे पहले अपनी सरकार पोर्टल eservices.uk.gov.in पर जाएं।
- यूजर आईडी (रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल) और पासवर्ड डालकर कैप्चा कोड भर के लॉगिन करें।
- नए आवेदन के लिए अनुरोध करें पर क्लिक करें।
- राजस्व विभाग पर क्लिक करें।
- जाति प्रमाण पत्र पर क्लिक करें।
- आवेदक का फोटो अपलोड करें। जो 100KB से कम आकार और jpeg या png फॉर्मेट में होना चाहिए।
- आवेदक के अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदक के वैकल्पिक दस्तावेज अपलोड करें।
- जमा करें पर क्लिक करें।
- सामान्य जानकारी भरें जिसमें नाम, माता पिता का नाम, लिंग, आयु, जाति, उपजाति और आधार नंबर भरें।
- पैतृक जानकारी भरें जिसमे ग्रामीण/शहरी, जिला, गांव का नाम, तहदिल, पटवारी क्षेत्र, पता और मोबाइल नंबर भरें।
- समीक्षा विवरण में चेकबॉक्स पर टिक करें।
- सहेजे पर क्लिक कर के भुगतान और जमा करें पर क्लिक करें।
- अंत में 40 रुपये का भुगतान करें।
उपरोक्त प्रक्रिया से आपका उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन सफलतापुर्वक हो चुका है अब आपका जाति प्रमाण पत्र लगभग 15 दिन के अंदर बन जायेगा जिसे आप ऑनलाइन डाउनलोड और प्रिंटआउट कर सकते हो।
जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें? (How to Download Certificate)
- सबसे पहले अपनी सरकार पोर्टल eservices.uk.gov.in पर जाएं और लॉगिन करें।
- Approved applications पर क्लिक करें
- इसके बाद नीचे सेवा का नाम, तिथि और आवेदन संख्या (application number) लिखा होगा सेवा का नाम और आवेदन संख्या देखकर आवेदन संख्या पर क्लिक करें
- अब पॉप अप विंडो खुलेगा जिसमे आपकी डिटेल्स होगी नीचे की ओर लैस तक स्क्रॉल करें
- प्रमाणपत्र पर क्लिक करें
- download पर क्लिक करते ही आपका जाति प्रमाण पत्र PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा।
FAQ: उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र से सम्बंधित प्रश्नोत्तर
प्रश्न- जाति प्रमाण पत्र को अंग्रेजी में क्या कहते है?
उत्तर: Caste Certificate
प्रश्न - उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं?
उत्तर: आप उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र ऑफलाइन तहसील कार्यालय में जाकर बनवा सकते हैं। ऑनलाइन उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र अपणि सरकार पोर्टल से बना सकते हैं ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया इस पोस्ट में ऊपर बताई गई है।
प्रश्न - उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने के बाद कितने दिन में बन जाता है?
उत्तर: 15 से 30 दिन के अंदर बन जाता है, जिसके बाद आप उसको ऑनलाइन डाउनलोड कर प्रिंटआउट कर सकते है।
प्रश्न - उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के बाद उसका स्टेटस चैक कहाँ से करें?
उत्तर: उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के बाद उसका स्टेटस चैक "अपणि सरकार पोर्टल" eservices.uk.gov.in पर लॉगिन कर के देख सकते हैं।
महत्वपूर्ण लिंक
| आपणि सरकार पोर्टल | eservices.uk.gov.in |
| उत्तराखण्ड जाति प्रमाण पत्र के आवेदन | यहां क्लिक करें |

