उत्तराखंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट (निवास प्रमाण पत्र): ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, आवेदन स्थिति और डाउनलोड जानें पूरी प्रक्रिया: डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे 'निवास प्रमाण पत्र' भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है जो साबित करता है कि कोई व्यक्ति राज्य का स्थायी निवासी है। यह राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जरूरी है, जैसे शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण, और विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं आदि।
अगर आप 2025 में अपना उत्तराखंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इस पोस्ट में आपको पूरी जानकारी दी गई है। यदि कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछे आपके सवाल का जवाल मैं जल्द से जल्द देने का प्रयास करूँगा।
उत्तराखंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है?
डोमिसाइल सर्टिफिकेट उत्तराखंड राज्य के राजस्व विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक दस्तावेज है। यह कानूनी प्रमाण के रूप में कार्य करता है कि आप राज्य के स्थायी निवासी हैं। यह प्रमाण पत्र इनके लिए अनिवार्य है:
- कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में राज्य कोटा के साथ प्रवेश।
- सरकारी नौकरी के आवेदन जहां निवास की आवश्यकता होती है।
- राज्य-विशिष्ट छात्रवृत्ति और योजनाओं के लिए आवेदन करना।
- कृषि भूमि खरीदना (कुछ मामलों में)।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए पात्रता मानदंड
उत्तराखंड में डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित में से एक शर्त को पूरा करना होगा:
- वह व्यक्ति जिसके माता-पिता उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं।
- कोई भी व्यक्ति जो कम से कम 15 वर्षों से उत्तराखंड में रह रहा हो।
- वे व्यक्ति जिनके पास राज्य में अचल संपत्ति (जमीन/मकान) है।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक दस्तावेज
अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन शुरू करने से पहले, निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन्ड कॉपी तैयार रखें (PDF या JPG फॉर्मेट में):
- आधार कार्ड (पहचान और पते के प्रमाण के लिए अनिवार्य)
- राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र
- निवास प्रमाण (बिजली बिल, पानी बिल, हाउस टैक्स रसीद)
- स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र
- जमीन/संपत्ति का प्रमाण (यदि लागू हो)
- पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर (OTP सत्यापन के लिए आधार से लिंक)
अपणि सरकार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
उत्तराखंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उत्तराखंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए स्टेप्स यहां नीचे बताए गए हैं।:
- सबसे पहले अपनी सरकार पोर्टल eservices.uk.gov.in पर जाएं।
- यूजर आईडी (रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल) और पासवर्ड डालकर कैप्चा कोड भर के लॉगिन करें।
- नए आवेदन के लिए अनुरोध करें पर क्लिक करें।
- राजस्व विभाग पर क्लिक करें।
- स्थाई निवास प्रमाणपत्र पर क्लिक करें।
- आवेदक का फोटो अपलोड करें। जो 100KB से कम आकार और jpeg या png फॉर्मेट में होना चाहिए।
- आवेदक के अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदक के वैकल्पिक दस्तावेज अपलोड करें।
- जमा करें पर क्लिक करें।
- सामान्य जानकारी भरें।
- संपर्क सूत्र जानकारी भरें।
- पैतृक जानकारी भरें।
- अन्य जानकारी भरें।
- समीक्षा विवरण में चेकबॉक्स पर टिक करें।
- अंत में सहेजे पर क्लिक कर के जमा करें और क्लिक करें।
उपरोक्त प्रक्रिया से आपका उत्तराखंड स्थाई निवास प्रमाणपत्र के लिए आवेदन सफलतापुर्वक हो चुका है अब आपका स्थाई निवास प्रमाणपत्र 7 से 15 दिन के अंदर बन जायेगा जिसे आप ऑनलाइन डाउनलोड और प्रिंटआउट कर सकते हो ।
आवेदन स्थिति (Application Status) कैसे चेक करें?
- सबसे पहले अपनी सरकार पोर्टल eservices.uk.gov.in पर जाएं।
- यूजर आईडी (रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल) और पासवर्ड डालकर कैप्चा कोड भर के लॉगिन करें।
- कार्रवाई योग्य आवेदन की आपकी सूची में देखें, नीचे आपको कुल आवेदन दिखेगा, यह आपके द्वारा किए गए सारे आवेदनों की संख्या हैं|
- इस सूची में ड्राफ्ट, स्वीकृत (approved), लंबित (panding), खारिज किए हुवे (Rejected) जैसे विकल्प दिखाई देंगे जेसे ऊपर चित्र में दर्शाया गया है|
- अब आप स्वीकृत, लंबित और खारिज आवेदन पर क्लिक कर के आवेदन का स्टैटस चेक कर सकते हैं|
डोमिसाइल सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करें?
एक बार डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद:
- अपना आवेदन स्टेटस चेक करें।
- अगर स्टेटस "Approved" दिखता है, तो "Download Certificate" का विकल्प दिखाई देगा।
- इस पर क्लिक करें और अपना उत्तराखंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लें।
- इसे अपने पास सुरक्षित रखें और जरूरत पड़ने पर इसकी प्रिंटेड कॉपी का इस्तेमाल करें।
अन्य कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछें ।
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